Govt Employee Transfer Policy : राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत सबसे पहले राज्य कर्मचारियों का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा, 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा, एसओपी के अनुसार सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी, परामर्श के लिए विकलांग विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण एवं ऐसी बीमारियों के लिए पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्यों को डार्क जोन या दूरस्थ स्थान में निश्चित अवधि के लिए कार्य स्टाफ से संबंधित प्राथमिकता दी जाएगी।
Employees Transfer New Policy : एसओपी के मुताबिक राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में नीति लागू नहीं होगी, जहां कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है, जिसमें 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों के सुझाव भी शामिल हैं, वहां पुलिस को तैयार कर प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजना होगा।
Employees Transfer New Policy : तबादले के लिए हर विभाग को पोर्टल पर हर साल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अपने-अपने विभागों के सभी कार्यालयों में रिक्त पदों की सूची देनी होगी, सूची के आधार पर विभाग के कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, काउंसलिंग 1 मार्च से 30 मार्च तक की जाएगी, नियमों के मुताबिक ट्रांसफर लिस्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी।
जाने कैसी होगी नई तबादला नीति, एसओपी जारी ?
- राज्य शासन द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत चार अप्रैल को हुई बैठक के निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई तबादला नीति तैयार की जा रही है।
- इसके तहत सभी विभाग हितधारकों, लाभार्थियों, कर्मचारियों के प्रमुख प्रतिनिधियों से अपने-अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार चर्चा करेंगे और एक माह के भीतर स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देश तैयार कर विभाग को भेजेंगे।
- राज्य सरकार की कॉमन एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जाएगा।
- इसके लिए हर कर्मचारी को 2 साल की सेवा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा।
- हर विभाग को 1 से 15 जनवरी के बीच जिला, उपखंड या पंचायतवार रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और बताना होगा कि कितने कर्मचारियों का तबादला होना है।
- कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- इसके बाद 30 मार्च तक काउंसलिंग होगी और प्राथमिकता और नियमों के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
- तबादलों में कर्मचारियों के साथ काउंसलिंग भी होगी।
- इसमें दिव्यांगों, विधवाओं, पूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, एकल महिला, पति-पत्नी, असाध्य रोगों से ग्रस्त, शहीदों के आश्रित सदस्यों और तीन वर्ष से दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके अलावा कर्मचारी स्वयं भी पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यहां लागू नहीं होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी
नई ट्रांसफर पॉलिसी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और राज्य उपक्रमों पर भी लागू होगी, बाकी सभी विभागों को इसी के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। यह निर्वाचन विभाग, राज्यपाल सचिवालय और विधानसभा सचिवालय पर लागू नहीं होगा।
जिस विभाग में 2 हजार से कम कर्मचारी हैं, वहां एसओपी ऐसे ही लागू होगी, लेकिन 2 हजार से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में सुविधा अनुसार सुझाव शामिल कर नीति तैयार कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजनी होगी।
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निष्कर्ष – Govt Employee Transfer Policy 2024
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Source:-mpbrea king news .com